कई बार ऐसा होता है जब हमारी नौकरी छूट जाती है, ऐसे में हमारे पास गुजारा करने के लिए जब कुछ नहीं बचता तब हम परेशान हो जाते हैं लेकिन आज हम आप...
कई बार ऐसा होता है जब हमारी नौकरी छूट जाती है, ऐसे में हमारे पास गुजारा करने के लिए जब कुछ नहीं बचता तब हम परेशान हो जाते हैं लेकिन आज हम आपको हाल ही में शुरू हुयी एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिससे यदि आपकी नौकरी अचानक छूट जाती है और नई नौकरी तक के लिए फंड की कमी होती है तो आपको सहारा मिल सकता है.
ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसने 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' शुरू की है जिसके तहत आपको नौकरी जाने के बाद तीन महीने के दौरान 90 दिनों की सैलरी का 25 फीसदी हिस्सा मिलेगा.
इस योजना के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो उसके बाद 90 दिनों तक के सर्विस गैप के दौरान यह राशि दी जाएगी. इसके तहत व्यक्ति को उसकी उस नौकरी के 90 दिनों के 25 फीसदी हिस्से का भुगतान किया जाएगा, जो वह पहले कर रहा था.
इस योजना के तहत लाभार्थियों को जीवन में एक बार ही इस तरह की मदद दी जाएगी. यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस योजना का लाभ ले चुका है तो वह दोबारा इसका पात्र नहीं होगा. इस योजना के लिए बीमित व्यक्ति ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) की वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को भर कर संबंधित ब्रांच ऑफिस में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक कागज पर नोटराइज्ड एफिडेविट भी जमा करवाना होगा. इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा करवाया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट पर जायें.
नोट
अगर कोई भी बीमित व्यक्ति किसी कंपनी की ओर से किसी कारणवश निकाला जाता हैं या उस बीमित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधिक केस दर्ज होता है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही अपनी नौकरी के दौरान वीआरएस लेने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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